संतकबीरनगर में दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, बखिरा पुलिस ने की कार्रवाई
रिपोर्ट – शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में बखिरा पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अशोक पुत्र रामचन्दर उर्फ चन्नर, निवासी ग्राम बरडाड़, थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है। उसे 29 अक्टूबर 2026 को पड़रिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया।
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 28 अक्टूबर 2026 को पीड़िता की ओर से थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। महिला अपराध से जुड़े मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी संतकबीरनगर के निर्देशन में हुई कार्रवाई
पुलिस विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अभियान संचालित किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्व दवन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश की।
पुलिस के अनुसार, संबंधित मामले में आरोपी वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई के दौरान उसे पड़रिया पुल के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
28 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2026 को एक महिला ने थाना बखिरा में शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। शिकायत में अशोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।
प्रार्थना पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। दर्ज मुकदमे का नंबर 399/2026 बताया गया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) से संबंधित है।
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच और आरोपी की तलाश शुरू की। इसके बाद 29 अक्टूबर को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया और जांच के आधार पर ही निकलेगा।
पड़रिया पुल के पास से आरोपी गिरफ्तार
बखिरा पुलिस के अनुसार, मामले में वांछित आरोपी अशोक को 29 अक्टूबर 2026 को पड़रिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान नियमानुसार कार्रवाई की और इसके बाद आरोपी को न्यायालय भेजने की प्रक्रिया पूरी की।
महिला अपराध से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने के बाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की।
इसके साथ ही, मामले से संबंधित तथ्यों की जांच और साक्ष्यों का परीक्षण कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरोपी की गिरफ्तारी अपने आप में आरोप सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। मामले में दोष या निर्दोष होने का निर्धारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित टीम ने की गिरफ्तारी
इस कार्रवाई में थाना बखिरा पुलिस की टीम शामिल रही। पुलिस विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अमित कुमार सिंह और कांस्टेबल अनुराग सिंह शामिल थे।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टीम ने मामले में कार्रवाई की। शिकायत दर्ज होने के अगले दिन आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने साझा की।
पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। हालांकि, इस विशेष मामले में आगे की जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर ही प्रकरण की स्थिति स्पष्ट होगी।
महिला अपराध से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई पर जोर
महिला के साथ कथित दुष्कर्म से संबंधित यह मामला संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस तरह मामले में शिकायत से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।
ऐसे मामलों में पीड़िता की निजता की रक्षा करना और जांच से जुड़े तथ्यों को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। इसलिए पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली जानकारी से बचना चाहिए। साथ ही, आरोपी के संबंध में न्यायालय के निर्णय से पहले उसे दोषी घोषित करना उचित नहीं है।
कुल मिलाकर, संतकबीरनगर पुलिस के अनुसार, बखिरा थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 399/2026 में वांछित आरोपी अशोक को 29 अक्टूबर 2026 को पड़रिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय और जांच के अनुसार जारी रहेगी।

