दिल्ली हाई कोर्ट: प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी, लेकिन जवाबदेही भी अनिवार्य; डिजिटल मीडिया के नियमों पर विचार की जरूरत

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रिपोर्ट – कृष्णा शर्मा

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया की जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत और आवश्यक स्तंभ है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान डिजिटल दौर में मीडिया का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक हो गया है।

अदालत ने सरकार (विधायिका) से यह विचार करने का सुझाव दिया कि ऐसा नियामक ढांचा (Regulatory Framework) विकसित किया जाए, जो एक ओर संविधान द्वारा संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे और दूसरी ओर फर्जी, गैर-जिम्मेदाराना तथा डराने-धमकाने वाली पत्रकारिता जैसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित कर सके।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई नया कानून लागू नहीं किया गया है और न ही पत्रकारों पर कोई नई कानूनी पाबंदी लगाई गई है। अदालत ने केवल भविष्य के लिए एक संतुलित व्यवस्था की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणी की है।

प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया का दायित्व केवल समाचार प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं, बल्कि समाज को तथ्यात्मक, निष्पक्ष और जिम्मेदार जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

अदालत ने कहा कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं होता और प्रत्येक अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं।

डिजिटल दौर में बदल रही है पत्रकारिता

हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते प्रभाव का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि तकनीक के विस्तार के कारण आज बड़ी संख्या में लोग मोबाइल फोन, कैमरा और माइक्रोफोन के माध्यम से स्वयं को पत्रकार या रिपोर्टर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे कई मामलों में संबंधित व्यक्तियों के पास न तो पत्रकारिता का औपचारिक प्रशिक्षण होता है और न ही पेशेवर जवाबदेही का कोई स्पष्ट ढांचा होता है। इससे कई बार तथ्यात्मकता, निष्पक्षता और नैतिक पत्रकारिता से जुड़े प्रश्न सामने आते हैं।

हालांकि अदालत ने यह नहीं कहा कि केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही पत्रकार हो सकते हैं, बल्कि उसने बदलते मीडिया परिदृश्य में जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि मीडिया स्वतंत्र होगा तो वह लोकतंत्र को मजबूत करेगा, लेकिन यदि उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा तो इससे समाज में भ्रम, गलत सूचना और अविश्वास की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

इसीलिए अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसा संतुलित नियामक ढांचा तैयार किया जाए, जिसमें स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित न हो, लेकिन गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी भी संभव हो।

सरकार से नियामक व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में विधायिका से आग्रह किया कि वह मीडिया के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियामक व्यवस्था पर विचार करे।

अदालत का कहना था कि इस प्रकार का ढांचा ऐसा होना चाहिए जो—

  • प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे।
  • जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करे।
  • फर्जी और भ्रामक समाचारों पर रोक लगाने में सहायक हो।
  • डराने-धमकाने या दबाव बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करे।
  • डिजिटल मीडिया में पेशेवर मानकों को बढ़ावा दे।

हालांकि अदालत ने किसी विशेष कानून या नीति का मसौदा प्रस्तुत नहीं किया और न ही सरकार को कोई बाध्यकारी निर्देश जारी किया।

पत्रकारिता का उद्देश्य क्या होना चाहिए?

हाई कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज तक सत्य, तथ्य और जनहित से जुड़ी जानकारी पहुंचाना होना चाहिए।

समाचारों का प्रकाशन और प्रसारण हमेशा तथ्यों के सत्यापन, निष्पक्षता और नैतिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि मीडिया संस्थानों और पत्रकारों की विश्वसनीयता समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

क्या पत्रकारों पर कोई नया कानून लागू हुआ

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई नया कानून लागू नहीं किया है।

इसी प्रकार—

  • पत्रकारों के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • किसी नई लाइसेंस व्यवस्था की घोषणा नहीं हुई है।
  • डिजिटल पत्रकारों पर कोई नई कानूनी रोक नहीं लगाई गई है।
  • सोशल मीडिया आधारित पत्रकारिता पर तत्काल कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

अदालत ने केवल यह कहा है कि बदलते समय के अनुसार सरकार यदि उचित समझे तो प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने वाली व्यवस्था पर विचार कर सकती है।

डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मीडिया ने समाचार उपभोग के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। आज बड़ी संख्या में लोग वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से समाचार प्राप्त करते हैं।

इस बदलाव के कारण समाचारों की पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हुई है। वहीं दूसरी ओर तथ्य जांच (Fact Checking), संपादकीय निगरानी और पेशेवर जवाबदेही जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा होने लगी है।

इसी संदर्भ में हाई कोर्ट की टिप्पणी को मीडिया क्षेत्र में बदलते परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है।

कानून विशेषज्ञ क्या मानते हैं?

मीडिया और विधि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि डिजिटल मीडिया के विस्तार के साथ तथ्यात्मकता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।

कानून विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भविष्य में यदि कोई नियामक व्यवस्था तैयार होती है तो उसे संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अनुरूप संतुलित होना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण अवलोकन में स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है, लेकिन इसके साथ जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है।

अदालत ने सरकार से मीडिया, विशेषकर डिजिटल मीडिया के तेजी से बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नियामक व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव दिया है।

हालांकि फिलहाल कोई नया कानून लागू नहीं हुआ है और न ही पत्रकारों पर कोई नई कानूनी पाबंदी लगाई गई है। अदालत की टिप्पणी का उद्देश्य स्वतंत्र पत्रकारिता को कमजोर करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार, तथ्यपरक और विश्वसनीय पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देना है।

ऐसी टिप्पणियां भविष्य में मीडिया क्षेत्र में नीति निर्माण पर चर्चा का आधार बन सकती हैं, लेकिन किसी भी संभावित बदलाव के लिए विधायी प्रक्रिया का पालन आवश्यक होगा।

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