संतकबीरनगर में अवैध पटाखों के भंडारण पर पुलिस की कार्रवाई, 145 किलो पटाखों के साथ एक गिरफ्तार
रिपोर्ट- शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
संतकबीरनगर। जनपद में अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 145 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं। बरामद पटाखों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में की गई। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में विशेष पुलिस टीम गठित की गई थी। वहीं, थाना कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री से जुड़े मामलों पर नजर रख रही थी।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 2 नवंबर 2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद की पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि गोला बाजार दक्षिणी क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस ने गोला बाजार दक्षिणी स्थित पिज्जा वाली गली में राधे गोविन्द के सामने रहने वाले हरि गोविन्द को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर तलाशी के दौरान विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए, जिनका कुल वजन 145 किलोग्राम बताया गया है।
विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हरि गोविन्द पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद के रूप में की है। वह मूल रूप से गुलहरिया, थाना खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर का निवासी है। वर्तमान में वह गोला बाजार दक्षिणी स्थित राधे गोविन्द के सामने पिज्जा वाली गली में रह रहा था।
इस मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 999/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। इसके साथ ही बरामद किए गए सभी पटाखों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इन पुलिसकर्मियों की टीम ने की गिरफ्तारी
इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अमर नाथ यादव, उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव, हेड कांस्टेबल संपूर्णानन्द यादव, कांस्टेबल अरविन्द तिवारी, सत्येंद्र यादव, विनय सिंह, सत्यम सिंह, गिरजेश उपाध्याय, प्रशांत विक्रम सिंह और विशाल सिंह शामिल रहे।
अवैध पटाखों के भंडारण पर पुलिस की नजर
गौरतलब है कि त्योहारों के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने के साथ ही उनके सुरक्षित भंडारण और बिक्री को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। निर्धारित नियमों का पालन किए बिना बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण करना आम लोगों की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन द्वारा अवैध भंडारण, निर्माण तथा बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
संतकबीरनगर पुलिस की इस कार्रवाई को इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य अवैध रूप से पटाखों का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध पटाखों के कारोबार से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी की जा सकती है।

