मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, गुप्ता जी खाना खजाना में खाद्य बिक्री पर लगाई रोक

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रिपोर्ट- मो. अरशद

मुरादाबाद। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुरादाबाद में कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद विभाग की टीम ने गुप्ता जी खाना खजाना प्रतिष्ठान पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान पनीर की गुणवत्ता पर संदेह होने के चलते उसका नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। वहीं, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिलने पर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग को गुप्ता जी खाना खजाना प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रजन सिंह के नेतृत्व में टीम प्रतिष्ठान पर पहुंची और मौके पर खाद्य पदार्थों की जांच की।

पनीर का नमूना जांच के लिए भेजा

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान पनीर की गुणवत्ता को लेकर संदेह सामने आया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर का नमूना नियमानुसार संकलित किया और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया।

अब प्रयोगशाला से मिलने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर पनीर की गुणवत्ता के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित नियमों के तहत आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

गंदगी मिलने पर खाद्य बिक्री पर तत्काल रोक

जांच के दौरान अधिकारियों को प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिली। खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुप्ता जी खाना खजाना प्रतिष्ठान में तत्काल प्रभाव से खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जब तक प्रतिष्ठान में स्वच्छता संबंधी कमियों को दूर नहीं किया जाता और अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता, तब तक वहां खाद्य कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।

नियमों का पालन नहीं करने पर हो सकती है आगे की कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, खाद्य कारोबार करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का पालन करना जरूरी है। इसके तहत खाद्य पदार्थों के भंडारण, रखरखाव, निर्माण और बिक्री के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है।

इसके अलावा, प्रतिष्ठान संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं। इसलिए विभाग समय-समय पर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता है और शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई भी करता है।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर विभाग सख्त

इस कार्रवाई के संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय मुरादाबाद राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने जानकारी दी। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

गौरतलब है कि बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का पालन करने का संदेश देती है।

फिलहाल, गुप्ता जी खाना खजाना प्रतिष्ठान से लिए गए पनीर के नमूने की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं, प्रतिष्ठान में खाद्य बिक्री पर लगाई गई रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक विभागीय निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुधार नहीं किए जाते।

 

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