लखीमपुर खीरी में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी, चार युवकों का पुलिस ने निकाला जुलूस
रिपोर्ट – शरद अवस्थी
लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में निघासन पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को उनके मोहल्ले में पैदल ले जाकर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपियों के कान पकड़कर माफी मांगने और उठक-बैठक लगाने का वीडियो सामने आया है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता, अशोभनीय टिप्पणी या छेड़छाड़ जैसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने का मामला
पुलिस के अनुसार, मामला निघासन कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने का है। आरोप है कि चार युवक वहां महिलाओं को देखकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद निघासन कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर चारों युवकों को हिरासत में ले लिया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। वहीं, पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपियों को उनके मोहल्ले में ले जाया गया। सामने आए वीडियो में कुछ युवक कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वे पुलिस से दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कहते हुए नजर आए।
वीडियो में आरोपी कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते हुए भी दिखाई देते हैं। हालांकि, इस तरह की सार्वजनिक कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी है।
चार युवकों की हुई पहचान
पुलिस ने मामले में जिन चार युवकों को आरोपी बनाया है, उनकी पहचान करन जोशी पुत्र राकेश, सौरभ जोशी पुत्र कुन्नेलाल, रवि मिश्रा पुत्र रिंकू प्रसाद और शिव कुमार पुत्र राममनोहर के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक, करन जोशी और सौरभ जोशी निघासन क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित शास्त्रीनगर के निवासी हैं। वहीं, रवि मिश्रा भी वार्ड नंबर 9 शास्त्रीनगर का रहने वाला बताया गया है। चौथे आरोपी शिव कुमार का पता वार्ड नंबर 11 स्थित मोहल्ला पटेलनगर, थाना निघासन बताया गया है।
पुलिस ने चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है।
पुलिस कार्रवाई का वीडियो आया सामने
इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आरोपी कथित तौर पर पुलिस से भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात कहते दिखाई देते हैं।
इसके अलावा आरोपियों द्वारा कान पकड़कर उठक-बैठक लगाने का दृश्य भी वीडियो में दिखाई देता है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है। हालांकि, किसी भी वायरल वीडियो को लेकर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।
BNS की धारा 296 के तहत मुकदमा
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत और अभद्र भाषा के इस्तेमाल से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।
इसके साथ ही पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170/126/135 के तहत भी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपियों का चालान न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, निघासन के समक्ष भेजा गया है।
इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्ती का संदेश दिया है।
महिलाओं से अभद्रता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
निघासन कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता, अशोभनीय टिप्पणी या किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत मिलने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थान सभी लोगों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक होने चाहिए। इसलिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या अभद्र व्यवहार की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा।
वहीं, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस की सक्रियता जरूरी है। दूसरी ओर, पुलिस कार्रवाई के प्रत्येक चरण में कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित नियमों का पालन किया जाना भी महत्वपूर्ण है।
फिलहाल निघासन पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर मामला न्यायालय भेज दिया है। आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।

