पलिया में 610 ग्राम स्मैक के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, 1.25 करोड़ की बताई जा रही कीमत
रिपोर्ट: शरद अवस्थी
पलिया कलां, खीरी। जनपद खीरी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मंगलवार सुबह कार्रवाई करते हुए एक कथित हिस्ट्रीशीटर को 610 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक यामाहा R15 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी पलिया के मार्गदर्शन में पुलिस टीम लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी क्रम में मंगलवार सुबह पलिया-दुधवा मार्ग पर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली।
पॉम रिजार्ट के पास पुलिस ने की घेराबंदी
प्रभारी निरीक्षक पलिया शिवाजी दुबे के अनुसार वरिष्ठ उपनिरीक्षक रामजीत यादव और उपनिरीक्षक झारिया सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार सुबह क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पलिया-दुधवा मार्ग पर पॉम रिजार्ट के पास केले के खेत वाले खड़ंजा मार्ग पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इसके बाद करीब सुबह 6:05 बजे पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 610 ग्राम ब्राउन शुगर यानी स्मैक बरामद होने का पुलिस ने दावा किया। इसके साथ ही मौके से एक यामाहा R15 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अनमोल गुप्ता पुत्र शिव कुमार उर्फ लाला, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी मोहल्ला बाजार प्रथम, कस्बा एवं थाना पलिया के रूप में हुई है।
नौ मुकदमों का पुलिस रिकॉर्ड
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अनमोल गुप्ता कोतवाली पलिया का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ पहले से विभिन्न आपराधिक मामलों में नौ मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनमें एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और मारपीट जैसी धाराओं से जुड़े मामले शामिल हैं।हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमे या पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी अपने आप में अदालत द्वारा अपराध सिद्ध होने के समान नहीं है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष चलेगी।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
पुलिस ने ताजा बरामदगी के मामले में कोतवाली पलिया में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मु0अ0सं0 292/2026 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है।बरामद मादक पदार्थ की मात्रा को देखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी के पास मादक पदार्थ कहां से आया और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस इस मामले में संभावित नेटवर्क और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर सकती है।
यामाहा R15 मोटरसाइकिल सीज
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बरामद यामाहा R15 मोटरसाइकिल संख्या UP-31-AV-4621 को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज किया गया है।पुलिस का कहना है कि वाहन का इस्तेमाल कथित तौर पर मादक पदार्थ की तस्करी में किया जा रहा था। मामले की जांच के दौरान वाहन से संबंधित दस्तावेज और उसके उपयोग की परिस्थितियों की भी जांच की जाएगी।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई को सफल बनाने में पलिया पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्रवाई करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक रामजीत यादव, उपनिरीक्षक झारिया सिंह, हेड कांस्टेबल अनुज कुमार, कांस्टेबल अतुल त्रिपाठी, रामभूल, विनीत तेवतिया, रविकान्त, महिला कांस्टेबल दिव्यांशी गुप्ता और सानिया शामिल रहीं।पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को यह कार्रवाई करने में सफलता मिली।
न्यायालय भेजा जा रहा आरोपी
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में बरामद 610 ग्राम स्मैक की जांच, उसके स्रोत और कथित तस्करी नेटवर्क से जुड़े संभावित पहलुओं पर पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।फिलहाल पलिया पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान को लेकर पुलिस की सक्रियता सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

