कल्याणपुर में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, कई अस्पताल सील
रिपोर्ट- नीलेश झा
कानपुर: कल्याणपुर क्षेत्र में बिना वैध पंजीकरण और निर्धारित नियमों का पालन किए संचालित किए जा रहे अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभागीय टीम ने जांच के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर स्टार सिटी हॉस्पिटल, कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल, पुष्पांजलि हॉस्पिटल और एचआर हॉस्पिटल समेत कई स्वास्थ्य संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ अस्पतालों को सील किए जाने के बाद क्षेत्र में निजी अस्पताल संचालकों के बीच हलचल बढ़ गई है।
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को स्वास्थ्य सेवाओं में निर्धारित मानकों और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि मरीजों को सुरक्षित और मानक के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसी क्रम में ऐसे अस्पतालों की जांच की जा रही है, जो आवश्यक पंजीकरण के बिना या निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना संचालित हो रहे हैं।
बिना पंजीकरण संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, कल्याणपुर क्षेत्र में कुछ निजी अस्पतालों के संचालन को लेकर शिकायतें और अनियमितताओं से संबंधित जानकारी सामने आई थी। इसके बाद विभागीय टीम ने संबंधित संस्थानों की जांच शुरू की। जांच के दौरान पंजीकरण, संचालन और निर्धारित स्वास्थ्य मानकों से जुड़े दस्तावेजों तथा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।
जिन अस्पतालों में नियमों का पालन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसी क्रम में स्टार सिटी हॉस्पिटल, कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल, पुष्पांजलि हॉस्पिटल और एचआर हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों पर कार्रवाई हुई।
विभाग की कार्रवाई के बाद अब यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित संस्थानों में बिना अनुमति चिकित्सा गतिविधियां दोबारा शुरू तो नहीं की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी कार्रवाई जारी रह सकती है।
प्रसूता की मौत के बाद चर्चा में आया था स्टार सिटी हॉस्पिटल
कल्याणपुर स्थित स्टार सिटी हॉस्पिटल पहले भी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के कारण चर्चा में रहा है। अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी। इसके बाद अस्पताल को सील किया गया था।
हालांकि, विभाग के अनुसार बाद में अस्पताल की सील से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया। सील तोड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और अस्पताल के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की।
हाल ही में विभागीय टीम ने स्टार सिटी हॉस्पिटल को पुनः सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी सील किए गए संस्थान में बिना सक्षम अनुमति गतिविधियां संचालित करना नियमों का उल्लंघन है।
सील तोड़ने के मामले में सीएमओ ने दिया प्रार्थना पत्र
स्टार सिटी हॉस्पिटल की सील तोड़े जाने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की ओर से संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है। विभाग ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए नियमानुसार कार्रवाई का अनुरोध किया है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसी संस्थान को सील किए जाने के बाद उसकी सील से छेड़छाड़ करना गंभीर विषय है। इसलिए मामले में संबंधित तथ्यों की जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं, पुलिस स्तर पर मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। विभाग की ओर से भी इस मामले को लेकर आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
कानपुर हेल्थ, पुष्पांजलि और एचआर हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई
स्टार सिटी हॉस्पिटल के अलावा कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल, पुष्पांजलि हॉस्पिटल और एचआर हॉस्पिटल समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थान भी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की जद में आए हैं।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई केवल किसी एक अस्पताल तक सीमित नहीं है। बल्कि कल्याणपुर क्षेत्र में ऐसे सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की जा रही है, जिनके संचालन को लेकर पंजीकरण, मानकों या अन्य निर्धारित नियमों से संबंधित शिकायतें अथवा अनियमितताएं सामने आ रही हैं।
इसके अलावा विभाग यह भी जांच कर रहा है कि अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं और वहां चिकित्सा सेवाओं का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।
मानकों का पालन नहीं करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग की ओर से संकेत दिया गया है कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना आवश्यक है। मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों का वैध पंजीकरण तथा आवश्यक व्यवस्थाओं का होना जरूरी है।
इसी वजह से विभागीय टीम शिकायतों के आधार पर जांच करने के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर रही है। यदि जांच में अनियमितता मिलती है तो संबंधित अस्पताल या संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विशेष रूप से ऐसे संस्थानों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, जिन्हें पहले नोटिस या अन्य विभागीय निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि कार्रवाई के बाद भी संबंधित संस्थान नियमों का पालन करें।
कार्रवाई के बाद अस्पताल संचालकों में बढ़ी चिंता
कल्याणपुर क्षेत्र में एक साथ कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद निजी अस्पताल संचालकों में चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान से ऐसे संस्थानों को स्पष्ट संदेश गया है कि बिना वैध पंजीकरण या निर्धारित मानकों के स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करने पर विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी विशेष संस्थान को निशाना बनाना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। मरीजों को उचित और सुरक्षित चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी जरूरी है।
सील किए गए अस्पतालों की भी होगी निगरानी
अस्पतालों को सील करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी। विभागीय स्तर पर यह भी देखा जाएगा कि सील किए गए संस्थानों में दोबारा किसी तरह की चिकित्सा गतिविधि शुरू न हो।
विशेष रूप से स्टार सिटी हॉस्पिटल की सील तोड़े जाने के मामले के बाद विभाग की निगरानी और सख्त होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सील किए गए संस्थान को सक्षम अनुमति के बिना संचालित नहीं किया जा सकता।

