लखनऊ में 122 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल पर सीलिंग की तैयारी, विस्तार से पढ़ें नियमों के पालन के दिए गए निर्देश
रिपोर्ट – विकास चौहान
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में भवन निर्माण नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वे के बाद शहर के 122 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके बाद लखनऊ मंडलायुक्त ने संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय में नियमों का पालन नहीं किया गया, तो नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
एलडीए और अग्निशमन विभाग ने किया संयुक्त सर्वे
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एलडीए और अग्निशमन विभाग की टीमों ने हाल ही में शहर के विभिन्न होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान भवन निर्माण स्वीकृति, पार्किंग व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा मानकों और अन्य आवश्यक नियमों का परीक्षण किया गया।
सर्वे के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण, पार्किंग क्षेत्र का अन्य व्यावसायिक उपयोग तथा अन्य प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन जैसी कमियां सामने आईं। इसके आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।
होटल रेनेसां में सामने आईं निर्माण संबंधी कमियां
सर्वे के दौरान होटल रेनेसां में भी कुछ गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। अधिकारियों के अनुसार, स्वीकृत भवन मानचित्र में 16वीं मंजिल को छत के रूप में दर्शाया गया है, जबकि वहां एक स्काई बार संचालित होने की बात निरीक्षण में सामने आई।
प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रबंधन से निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
नोवोटल और सैवी ग्रांड में भी मिलीं अनियमितताएं
निरीक्षण के दौरान नोवोटल में बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत स्थान का उपयोग बेकरी संचालन के लिए किए जाने का मामला सामने आया। इसी प्रकार सैवी ग्रांड में बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र का उपयोग बैंक्वेट हॉल के रूप में किए जाने की जानकारी अधिकारियों को मिली।
इसके अलावा होटल लीनेज में भी नियमों के उल्लंघन से संबंधित कमियां दर्ज की गईं। प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है।
समय सीमा के भीतर करना होगा नियमों का पालन
मंडलायुक्त के निर्देशों के अनुसार, जिन प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गई हैं, उन्हें निर्धारित समय के भीतर सभी कमियों को दूर करना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित संस्थान समय रहते नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी भी प्रतिष्ठान को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं, बल्कि सभी व्यावसायिक संस्थानों में एक समान नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
भवन और अग्नि सुरक्षा मानकों पर दिया गया विशेष जोर
विशेषज्ञों का मानना है कि होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। पर्याप्त पार्किंग, आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप निर्माण जैसे मानक लोगों की सुरक्षा से सीधे जुड़े होते हैं।
इसी कारण प्रशासन समय-समय पर ऐसे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता है ताकि किसी भी संभावित जोखिम को पहले ही दूर किया जा सके।
प्रशासन ने पारदर्शी कार्रवाई की कही बात
प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि सभी प्रतिष्ठानों को अपनी बात रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी प्रतिष्ठान ने निर्धारित समय के भीतर कमियों को दूर कर लिया और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित कर दिया, तो उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में की जाएगी जहां निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।
नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता
प्रशासन का कहना है कि इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित भवन, पर्याप्त पार्किंग और प्रभावी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होना आवश्यक है।
इसी दिशा में एलडीए और अग्निशमन विभाग भविष्य में भी समय-समय पर निरीक्षण अभियान जारी रखेंगे, ताकि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित नियमों का पालन करें।
लखनऊ में एलडीए और अग्निशमन विभाग के संयुक्त सर्वे के बाद 122 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल में विभिन्न स्तर की अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इसके बाद मंडलायुक्त ने संबंधित प्रतिष्ठानों को समयबद्ध तरीके से कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिन संस्थानों द्वारा सभी आवश्यक मानकों का पालन कर लिया जाएगा, उनके मामले में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

