संतकबीरनगर में गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, महुली पुलिस ने न्यायालय भेजा

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रिपोर्ट- शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी

संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महुली थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव कुमार उर्फ संजू निषाद के रूप में हुई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना कर दिया।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में महुली थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

भेलवासी गांव से हुई गिरफ्तारी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, थाना महुली में दर्ज मुकदमा संख्या 451/2026 के तहत संजीव कुमार उर्फ संजू निषाद वांछित चल रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2(b)(i) और 3(1) के अंतर्गत मामला दर्ज है।

पुलिस टीम को आरोपी के संबंध में जानकारी मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। इसके परिणामस्वरूप 4 नवंबर 2026 को पुलिस ने उसे भेलवासी गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजू निषाद पुत्र राधेश्याम है और वह भेलवासी, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर का निवासी है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान सभी आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इसके बाद आरोपी को संबंधित मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया।

आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं चार मुकदमे

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ थाना महुली में वर्ष 2026 के दौरान चार अन्य मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

आपराधिक इतिहास के अनुसार, पहला मुकदमा संख्या 204/2026 धारा 309(4) और 317(2) बीएनएस के तहत दर्ज है। वहीं, दूसरा मुकदमा संख्या 420/2026 धारा 317(2) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत है।

इसके अतिरिक्त तीसरा मुकदमा संख्या 283/2026 धारा 305ए, 331(4) और 317(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। चौथा मुकदमा संख्या 418/2026 धारा 309(6) और 317(2) बीएनएस के अंतर्गत थाना महुली में पंजीकृत है।

इन मुकदमों के विवरण के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, इन मामलों में आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका

गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक परवेज अहमद, कांस्टेबल अरविन्द यादव, कांस्टेबल रितेश यादव और कांस्टेबल रितेश तिवारी शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

अपराध नियंत्रण के लिए अभियान जारी

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, आपराधिक गतिविधियों पर रोक और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

महुली थाना पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वांछित आरोपियों की तलाश और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

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