आजमगढ़ में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पीलीभीत का युवक गिरफ्तार – जानिए कौन?

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रिपोर्ट – पित्तेश्वर कुमार 

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में रौनापार थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राजकुमार उर्फ राजू (27) पुत्र श्यामाचरन, निवासी ग्राम सिरसा, थाना अमरिया, जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने 29 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 9:40 बजे उसे करखिया मोड़ से गिरफ्तार किया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला उस समय सामने आया था, जब रौनापार थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की ओर से तलाश किए जाने के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी किशोरी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रौनापार थाना क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री 1 सितंबर 2026 को सुबह करीब सात बजे साइकिल से स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। हालांकि, देर रात तक किशोरी घर वापस नहीं पहुंची।

काफी समय बीतने के बाद भी जब किशोरी का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने नात-रिश्तेदारों और परिचितों के यहां भी जानकारी जुटाई, लेकिन किशोरी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी।

इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क कर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर रौनापार थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा संख्या 250/2026 दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की।

विवेचना के दौरान आरोपी का नाम आया सामने

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी की बरामदगी और उसके बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, विवेचना में पीलीभीत निवासी राजकुमार उर्फ राजू का नाम सामने आया। इसके बाद दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 भी जोड़ी गई।

पुलिस ने आरोपी की पहचान और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर उसकी तलाश शुरू की। जांच के क्रम में पुलिस टीम को आरोपी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की गई।

हालांकि, किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और न्यायिक रूप से सिद्ध अपराध के बीच अंतर होता है। फिलहाल, इस मामले में पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

करखिया मोड़ से पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत रौनापार थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक सुमित सिंह ने टीम के साथ 29 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 9:40 बजे करखिया मोड़ से राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की। साथ ही, आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दूरभाष के माध्यम से दिए जाने की जानकारी भी पुलिस ने दी है।

इस कार्रवाई में रौनापार थाना पुलिस की टीम शामिल रही। पुलिस का कहना है कि मामले में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली टीम में निम्न पुलिसकर्मी शामिल रहे:

  • उपनिरीक्षक सुमित सिंह
  • कांस्टेबल जयप्रकाश वर्मा
  • कांस्टेबल मंटू यादव

टीम ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले से संबंधित आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू की गई।

मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी

रौनापार थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले की जांच शिकायत मिलने के बाद शुरू हुई थी। पुलिस ने पहले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और बाद में विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी का नाम शामिल किया।

पुलिस के अनुसार, राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण से जुड़े आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

कुल मिलाकर, आजमगढ़ पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पीलीभीत निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। अब मामले की आगे की कार्रवाई पुलिस और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी।