बागपत में गैंगस्टर के इस आरोपी की करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क, हरिद्वार में मकान पर पुलिस की कार्रवाई
रिपोर्ट – हैदर मलिक
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी की करीब एक करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की है। बिनौली थाना पुलिस ने जिलाधिकारी बागपत के आदेश के बाद यह कार्रवाई हरिद्वार में की। पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी निर्भय पुत्र जिहान सिंह, निवासी ग्राम सिरसली की हरिद्वार स्थित संपत्ति को कुर्क किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत और नायब तहसीलदार हरिद्वार समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट और धमकी समेत कई मामले दर्ज हैं।
जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई
बिनौली थाना पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के आरोपी निर्भय के खिलाफ दर्ज मामलों और संबंधित कार्रवाई के क्रम में उसकी संपत्ति की जानकारी जुटाई गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी बागपत के आदेश के तहत हरिद्वार में स्थित संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। यह संपत्ति हरिद्वार के देवनगर कॉलोनी, परगना ज्वालानगर, थाना सिडकुल क्षेत्र में स्थित बताई गई है।
कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति को नियमानुसार कुर्क किया गया और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रशासक की नियुक्ति भी की गई।
हरिद्वार स्थित मकान किया गया कुर्क
बिनौली पुलिस की कार्रवाई बागपत से बाहर हरिद्वार तक पहुंची। पुलिस टीम ने संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर आरोपी के मकान पर कार्रवाई की। बताया गया है कि यह मकान हरिद्वार के देवनगर कॉलोनी क्षेत्र में स्थित है।
कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत और नायब तहसीलदार हरिद्वार की मौजूदगी रही। इस दौरान संपत्ति से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं।
पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का उद्देश्य कानून के प्रावधानों के तहत आरोपी से जुड़ी संपत्ति पर प्रशासनिक कार्रवाई करना है। इस कार्रवाई के बाद कुर्क संपत्ति की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है।
आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज होने का दावा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी निर्भय के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट और धमकी जैसे मामले शामिल बताए गए हैं।
पुलिस का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आरोपी की संपत्तियों की भी जांच की गई और संबंधित संपत्ति के संबंध में जिलाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
हालांकि, किसी भी आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमों में अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित होती है। इसलिए पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों और दर्ज मुकदमों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
संपत्ति की कीमत करीब एक करोड़ रुपये
पुलिस के अनुसार हरिद्वार में कुर्क किया गया मकान करीब एक करोड़ रुपये की कीमत का है। संपत्ति की वास्तविक कीमत और उससे संबंधित अन्य विवरण प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।
कुर्की की कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों ने संपत्ति का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन की ओर से संपत्ति की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने की जानकारी भी दी गई है।
इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित मामलों में कानून के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।
बिनौली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा मामला
यह कार्रवाई बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र की पुलिस की ओर से की गई है। आरोपी निर्भय ग्राम सिरसली का निवासी बताया गया है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ दर्ज मामलों को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
इसके बाद जिलाधिकारी बागपत के आदेश पर हरिद्वार में स्थित मकान को कुर्क किया गया। चूंकि संपत्ति दूसरे जिले में स्थित थी, इसलिए कार्रवाई के दौरान स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई।
इस तरह बागपत पुलिस और हरिद्वार प्रशासन के समन्वय से संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई।
कानून के तहत होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। अब संपत्ति की देखरेख निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। आगे की कार्रवाई संबंधित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।
पुलिस का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में कानून के तहत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में संपत्ति संबंधी जांच और कुर्की की प्रक्रिया भी की जाती है।
वहीं, स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, संपत्ति कुर्की की कार्रवाई अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बागपत के थाना बिनौली क्षेत्र के ग्राम सिरसली निवासी निर्भय पुत्र जिहान सिंह के खिलाफ पुलिस के अनुसार कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के क्रम में उसकी संपत्ति का विवरण जुटाया गया।
जिलाधिकारी बागपत के आदेश के बाद हरिद्वार स्थित मकान की कुर्की की गई। संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान बागपत पुलिस और हरिद्वार प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
फिलहाल कुर्क की गई संपत्ति प्रशासन की निगरानी में रहेगी। पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। साथ ही आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की न्यायिक प्रक्रिया भी अपने स्तर पर जारी रहेगी।

