यूपी में बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, उल्लंघन पर कटेगा ई-चालान

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर सफर करने वाले लोगों के लिए यातायात नियमों को और सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब बाइक या अन्य दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होने के साथ-साथ इसके उल्लंघन पर ऑनलाइन ई-चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। यातायात विभाग चालान व्यवस्था को अपडेट कर रहा है, जिसमें सहयात्री के हेलमेट नहीं लगाने से जुड़े उल्लंघन का विकल्प भी जोड़ा जाएगा।

दरअसल, अभी तक आम तौर पर दोपहिया वाहन के चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनने की स्थिति में चालान की कार्रवाई अधिक देखने को मिलती थी। हालांकि, पीछे बैठने वाले व्यक्ति यानी सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना पहले से ही अनिवार्य है। अब इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चालान प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।

चालान प्रणाली में जोड़ा जाएगा नया विकल्प

यातायात विभाग की ओर से चालान प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है। इसमें ऐसा विकल्प शामिल किया जाएगा, जिसके माध्यम से बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट नहीं पहनने को भी यातायात नियम के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया जा सकेगा। इससे पुलिस और यातायात विभाग के लिए ऐसे मामलों में कार्रवाई करना आसान हो जाएगा।

इसके बाद यदि किसी दोपहिया वाहन पर चालक ने हेलमेट पहना है, लेकिन पीछे बैठा सहयात्री बिना हेलमेट के पाया जाता है, तो उसके आधार पर भी ई-चालान की कार्रवाई की जा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले दोनों लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।

ITMS कैमरों और फोटो के आधार पर भी हो सकेगा चालान

नई व्यवस्था में केवल मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी के माध्यम से ही कार्रवाई तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। चालान ऐप, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS कैमरों और उपलब्ध फोटो के आधार पर भी उल्लंघन दर्ज किया जा सकेगा।

इसका मतलब यह है कि यदि किसी कैमरे में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट नहीं पहनने की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज होती है, तो उस आधार पर भी ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह फोटो के माध्यम से सामने आए मामलों को भी चालान व्यवस्था में शामिल किया जा सकेगा।

तकनीक के इस्तेमाल से यातायात नियमों की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, कैमरों और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल से सड़क पर होने वाले नियम उल्लंघनों का रिकॉर्ड तैयार करना भी आसान हो सकता है।

वाहन स्वामी को करना होगा चालान का भुगतान

नई व्यवस्था के तहत सहयात्री के हेलमेट नहीं लगाने पर काटे गए चालान की निर्धारित राशि का भुगतान वाहन स्वामी को करना होगा। यानी बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति द्वारा हेलमेट नियम का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में भी चालान वाहन से जुड़ा होगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वाहन स्वामी को उसका भुगतान करना पड़ेगा।

इसलिए दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे स्वयं हेलमेट पहनने के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री को भी हेलमेट पहनने के लिए सुनिश्चित करें। इससे अनावश्यक चालान से बचने के साथ-साथ यातायात नियमों के पालन को भी बढ़ावा मिलेगा।

पहले चालक के हेलमेट पर रहती थी ज्यादा नजर

अब तक सड़क पर दोपहिया वाहनों की जांच के दौरान मुख्य रूप से चालक के हेलमेट पहनने को लेकर कार्रवाई की जाती रही है। कई बार बाइक चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने रहता है, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के सफर करता दिखाई देता है। ऐसे मामलों में भी नियम के अनुसार सहयात्री के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।

अब चालान प्रणाली में सहयात्री के हेलमेट उल्लंघन का विकल्प शामिल किए जाने से इस नियम को भी प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। इससे वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों लोगों को हेलमेट के इस्तेमाल के प्रति अधिक सतर्क रहना होगा।

सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण व्यवस्था

दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना सड़क सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल चालान व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाना प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

हालांकि, चालान की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। ITMS कैमरों, चालान ऐप और फोटो आधारित कार्रवाई से यातायात नियमों के उल्लंघन को डिजिटल माध्यम से दर्ज करने की व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन से सफर करने वालों को अब चालक के साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के हेलमेट पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यातायात विभाग की अपडेट होती चालान प्रणाली के बाद सहयात्री के हेलमेट उल्लंघन पर भी ऑनलाइन ई-चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे में वाहन चलाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि बाइक पर सवार दोनों लोग हेलमेट पहने हों।

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