अमरोहा में 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, डीएम-एसपी ने लोगों से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
रिपोर्ट – इकबाल अंसारी
अमरोहा: जनपद अमरोहा के जिला न्यायालय परिसर में 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति, सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने संयुक्त रूप से जनपदवासियों से लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।
अधिकारियों के मुताबिक, लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का सरल और शीघ्र समाधान उपलब्ध कराना है, जिनका निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकता है। इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। साथ ही, समय और धन की बचत भी होती है।
12 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में आयोजन
अमरोहा में आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें विभिन्न श्रेणियों के ऐसे मामलों को शामिल किया जा सकता है, जिनका समाधान आपसी सहमति के माध्यम से संभव है।
लोक अदालत को न्याय तक आसान पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इसके जरिए पक्षकारों को अपने विवादों के समाधान के लिए एक ऐसा अवसर मिलता है, जहां आपसी समझ और सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से लोगों को इस व्यवस्था के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
डीएम और एसपी ने की जनभागीदारी की अपील
जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जनपदवासियों से अपील की है कि जिन लोगों के मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, वे निर्धारित तिथि पर संबंधित न्यायालय अथवा विभाग से संपर्क करें। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत में उपलब्ध इस अवसर का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं।
डीएम और एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लंबित मामलों के समाधान के लिए संबंधित पक्षकार समय रहते आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत करें। इससे न केवल संबंधित पक्षकारों को राहत मिल सकती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी सरल बनाने में सहयोग मिलेगा।
आपसी सहमति से विवादों का समाधान
लोक अदालत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहां मामलों के समाधान में आपसी सहमति और सुलह-समझौते को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष पर सहमत होते हैं, वहां विवाद को आगे लंबा खींचने की आवश्यकता कम हो सकती है।
दरअसल, कई बार छोटे या ऐसे विवाद जिनका समाधान बातचीत और सहमति से संभव होता है, वे लंबे समय तक लंबित रहते हैं। इससे संबंधित पक्षकारों का समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। ऐसे में लोक अदालत विवादों को सरल तरीके से सुलझाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।
इसके अलावा, लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निस्तारण से पक्षकारों को बार-बार होने वाली कानूनी प्रक्रिया और उससे जुड़े खर्चों से भी राहत मिलने की संभावना रहती है। इसलिए प्रशासन की ओर से पात्र मामलों के पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
समय और धन की बचत पर जोर
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोक अदालत के महत्व को बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से लोगों के समय और धन दोनों की बचत हो सकती है। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में किसी मामले के समाधान में लंबा समय लग सकता है। वहीं, आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण योग्य मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सरल तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
इसलिए जिन लोगों के मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं, उनके लिए 12 सितंबर की तारीख महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने संबंधित मामले की स्थिति और लोक अदालत में उसके निस्तारण की संभावना के संबंध में संबंधित न्यायालय या विभाग से जानकारी प्राप्त करें।
अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील
अमरोहा जिला प्रशासन की ओर से लोगों से लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जनभागीदारी बढ़ने से अधिक से अधिक पात्र मामलों का समाधान संभव हो सकेगा।
साथ ही, लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने मामले से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के संबंध में पहले से संबंधित न्यायालय अथवा विभाग से संपर्क कर लें। इससे लोक अदालत के दिन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में सहयोग
लोक अदालत केवल मामलों के निस्तारण का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह लोगों को वैकल्पिक और सरल न्यायिक समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। सुलह और समझौते के जरिए विवादों का समाधान होने से पक्षकारों के बीच अनावश्यक तनाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
इसी क्रम में अमरोहा के डीएम नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत का लाभ उठाएं। जिन लोगों के मामले इसके माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं, वे समय रहते संबंधित न्यायालय या विभाग से संपर्क करें।

