आजमगढ़ में गैंगस्टरों पर बड़ी कार्रवाई, 1.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी
रिपोर्ट – पित्तेश्वर कुमार
आजमगढ़: अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद दो गैंगस्टर अभियुक्तों से जुड़ी करीब 1.60 करोड़ रुपये की अनुमानित बाजार कीमत वाली आठ बिस्वा भूमि को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में संबंधित संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से बनाए जाने का आरोप है।
पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसना है। इसके साथ ही ऐसे मामलों में यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में संबंधित थाना पुलिस अब कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।
दो मामलों में करीब आठ बिस्वा भूमि पर कार्रवाई
आजमगढ़ पुलिस के मुताबिक, दो अलग-अलग मामलों में कुल करीब आठ बिस्वा भूमि को कुर्क करने की कार्रवाई प्रस्तावित है। इनमें थाना जीयनपुर क्षेत्र से जुड़े मामले में करीब पांच बिस्वा भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 1.20 करोड़ रुपये बताई गई है।
वहीं, दूसरे मामले में थाना निजामाबाद क्षेत्र के निवासी राज कुमार गौड़ से जुड़ी करीब तीन बिस्वा भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 40 लाख रुपये बताई गई है। इस प्रकार दोनों संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 1.60 करोड़ रुपये है।
पुलिस की ओर से बताया गया है कि दोनों मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है।
संतरा देवी और उसके बेटों पर कार्रवाई
पहला मामला थाना जीयनपुर क्षेत्र के गडेरीपट्टी निवासी संतरा देवी पत्नी सुरेश राम से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, संतरा देवी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और चोरी से संबंधित कुल नौ मुकदमे प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में दर्ज हैं।
पुलिस का दावा है कि संतरा देवी एक संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़ी है। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का नेतृत्व उसका पुत्र राज उर्फ सवारिया करता है, जबकि दूसरा पुत्र समर उर्फ अरुण सक्रिय सदस्य बताया गया है।
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान संतरा देवी से जुड़ी करीब पांच बिस्वा भूमि के संबंध में यह सामने आया कि इसे कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से बनाया गया था। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये बताई गई है।
अब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में जीयनपुर पुलिस इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।
राज कुमार गौड़ की संपत्ति भी होगी कुर्क
दूसरी कार्रवाई राज कुमार गौड़ पुत्र छांगुर गौड़, निवासी रेवरा परवेजपुर, थाना निजामाबाद के खिलाफ की जा रही है। पुलिस के अनुसार, राज कुमार गौड़ एक संगठित गैंग का सक्रिय सदस्य है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र, दुष्कर्म, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का आरोप है कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से करीब तीन बिस्वा भूमि बनाई गई।
इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद थाना गंभीरपुर पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी करेगी।
क्या है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1)?
गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से संपत्ति बनाई है, तो कानून के तहत उस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ को रोकना है। हालांकि, किसी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आधार पर ही की जाती है।
आजमगढ़ में की जा रही मौजूदा कार्रवाई भी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में होने की बात पुलिस की ओर से कही गई है।
अपराध से अर्जित संपत्ति पर पुलिस की नजर
आजमगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि केवल आपराधिक मामलों में कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसके खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी है।
इसी क्रम में पुलिस संबंधित मामलों में आरोपित व्यक्तियों की संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। जांच के दौरान यदि किसी संपत्ति के संबंध में कानूनी तौर पर आवश्यक तथ्य सामने आते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा, पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति के मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसका उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े आर्थिक संसाधनों पर प्रभावी रोक लगाना है।
कुल 1.60 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई
दोनों मामलों को मिलाकर करीब आठ बिस्वा भूमि की अनुमानित बाजार कीमत 1.60 करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें संतरा देवी से जुड़ी पांच बिस्वा भूमि की कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये और राज कुमार गौड़ से जुड़ी तीन बिस्वा भूमि की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस की ओर से दोनों संपत्तियों के संबंध में अलग-अलग स्तर पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। संबंधित थाना पुलिस जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।
इस कार्रवाई के बाद दोनों मामलों में संबंधित संपत्तियों पर कानूनी नियंत्रण स्थापित होगा। आगे की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों की निगरानी में पूरी की जाएगी।
पुलिस ने कार्रवाई जारी रखने की बात कही
आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच कर कानून के दायरे में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, किसी भी आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और संपत्ति से संबंधित दावों की अंतिम स्थिति संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगी। मौजूदा कार्रवाई पुलिस की जांच और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।
इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ सख्त रुख का संकेत दिया है। साथ ही, संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लाभ पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

