आजमगढ़ में किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई
रिपोर्ट- पित्तेश्वर कुमार
आजमगढ़: अहरौला थाना क्षेत्र में करीब 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज था और वह इस मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस टीम ने उसे फुलवरिया अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।
परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के परिजनों ने 10 जुलाई 2026 को थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अम्बेडकरनगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय युवक ने किशोरी को शादी का झांसा दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और किशोरी से संबंधित तथ्यों की जांच शुरू की। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 226/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2)/87 में मामला दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना आगे बढ़ाई। विवेचना के दौरान पुलिस के सामने आए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अन्य गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई।
विवेचना में बढ़ाई गईं संबंधित धाराएं
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2)(m) BNS तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 को भी शामिल किया गया। चूंकि पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष बताई गई है, इसलिए मामले में बाल संरक्षण से संबंधित कानून के प्रावधान भी लागू किए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना नियमानुसार की जा रही थी और आरोपी की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली।
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को अहरौला थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनीष मणि त्रिपाठी हमराह हेड कांस्टेबल हरिश्चन्द्र भाष्कर के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मामले में वांछित आरोपी फुलवरिया अंडरपास के आसपास मौजूद है।
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और बताए गए स्थान पर पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी सुबह करीब 7:45 बजे फुलवरिया अंडरपास के पास से की गई।
गिरफ्तार युवक की उम्र करीब 23 वर्ष बताई गई है। वह अम्बेडकरनगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर कोपा गांव का निवासी बताया गया है।
पुलिस कर रही है आगे की कानूनी कार्रवाई
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में दर्ज धाराओं के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ऐसे मामलों में पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाता है।
नाबालिग से जुड़े मामलों में पॉक्सो कानून महत्वपूर्ण
नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
वर्तमान मामले में भी पुलिस ने विवेचना के दौरान पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं को मुकदमे में शामिल किया है। हालांकि, आरोपी पर लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगा। किसी भी आरोपी को दोषी तब तक नहीं माना जाता, जब तक अदालत में आरोप सिद्ध न हो जाएं।
पुलिस की कार्रवाई से बढ़ी जांच की गति
मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसके लिए पुलिस ने उपलब्ध सूचनाओं और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की। अंततः 8 अगस्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। साथ ही, विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और बयानों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला और बाल अपराधों से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनन प्रतिबंधित
नाबालिग से संबंधित मामलों में उसकी पहचान सार्वजनिक करना कानून के तहत प्रतिबंधित है। इसलिए समाचार में पीड़िता का नाम, पता या ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके।
इस मामले में पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब मामले की आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर घटनाक्रम स्पष्ट होगा।
आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में पुलिस ने वांछित 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई को परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर BNS की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं।
8 अगस्त की सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने फुलवरिया अंडरपास के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगी।

