कानपुर देहात: युवती की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, लोहे की रॉड और बाइक बरामद
रिपोर्ट – विशाल मिश्रा
कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में शिवली थाना पुलिस ने रैपालपुर गांव के पास एक युवती का शव मिलने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान कानपुर नगर के सचेंडी थाना क्षेत्र स्थित मंगलीपुर गांव की रहने वाली रूबल देवी (22) के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कथित तौर पर घटना में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, बजाज सीटी 100 मोटरसाइकिल और मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला था युवती का शव
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 10:40 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि शिवली थाना क्षेत्र के रैपालपुर गांव में रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे लगभग 20 से 22 वर्ष की एक अज्ञात युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को कब्जे में लिया।
इसके बाद पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआत में मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए युवती की पहचान करने और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के प्रयास किए।
परिजनों ने रूबल देवी के रूप में की पहचान
अगले दिन, 6 अक्टूबर को मृतका के परिजन गंगा प्रसाद और सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान रूबल देवी, पुत्री स्वर्गीय अनिल कुमार, निवासी ग्राम मंगलीपुर, थाना सचेंडी, जनपद कानपुर नगर के रूप में की।
पहचान होने के बाद परिवार की ओर से मामले में कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद 7 अक्टूबर को मृतका के दादा गंगा प्रसाद ने शिवली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कुछ युवकों पर उनकी पौत्री का पीछा करने, रास्ते में परेशान करने और कथित रूप से उसे जबरन ले जाने के आरोप लगाए।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर युवती के साथ अपराध करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को रैपालपुर गांव के सामने नहर पट्टी के पास फेंक दिया। पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई।
दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने 7 अक्टूबर 2026 को शिवली थाने में मुकदमा संख्या 336/2026 दर्ज किया। इसमें शिवम उर्फ बड़े, निवासी ग्राम मंगलीपुर, थाना सचेंडी, कानपुर नगर और अमन, निवासी ग्राम विसायकपुर, थाना रनिया, कानपुर देहात को नामजद किया गया।
प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78(2), 70(1), 140(1), 103(1), 238-क और 3(5) के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में पीछा करने, जबरन ले जाने, सामूहिक रूप से अपराध करने, हत्या और साक्ष्य से संबंधित आरोप शामिल हैं।
हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की गिरफ्तारी
मामले की जांच के दौरान शिवली थाना पुलिस को आरोपियों के संबंध में सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस टीम ने 7 अक्टूबर को शिवली थाना क्षेत्र में पवन तनय आश्रम के रंजीतपुर गेट से पहले सड़क पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम उर्फ बड़े, उम्र 23 वर्ष, पुत्र सतेन्द्र कमल, निवासी ग्राम मंगलीपुर, थाना सचेंडी, कानपुर नगर और अमन, उम्र 22 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र गौतम, निवासी ग्राम विसायकपुर, थाना रनिया, कानपुर देहात के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान घटना में इस्तेमाल की गई बजाज सीटी 100 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके बाद 8 अक्टूबर को आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर कथित तौर पर इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।
तीन अहम वस्तुएं पुलिस ने कीं बरामद
पुलिस ने इस मामले में तीन प्रमुख वस्तुओं की बरामदगी की जानकारी दी है। इनमें एक लोहे की रॉड, घटना में इस्तेमाल की गई बजाज सीटी 100 मोटरसाइकिल और मृतका का मोबाइल फोन शामिल है। पुलिस इन वस्तुओं को जांच से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देख रही है।
बरामद वस्तुओं की फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण मामले की विवेचना में महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, इन वस्तुओं की भूमिका और उनसे जुड़े निष्कर्षों की पुष्टि जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।
एक आरोपी का पुराना आपराधिक मामला भी दर्ज
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी शिवम उर्फ बड़े के खिलाफ मौजूदा मामले के अलावा वर्ष 2021 में सचेंडी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 504 के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं, आरोपी अमन के उपलब्ध आपराधिक इतिहास में फिलहाल इसी मामले का उल्लेख किया गया है।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले की आगे की जांच में शिकायत, बरामद वस्तुओं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
महिला सुरक्षा और त्वरित पुलिस कार्रवाई पर फिर चर्चा
रैपालपुर के पास युवती का शव मिलने और उसके बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी के घटनाक्रम ने महिला सुरक्षा से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। ऐसे मामलों में समय पर सूचना देना, पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करना और साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जांच की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण होता है।

