कानपुर देहात में 10 से 25 सितंबर तक मुफ्त राशन वितरण, अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में 3 किलो चीनी
रिपोर्ट- विशाल मिश्रा
कानपुर देहात। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से सितंबर 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न के वितरण की तारीख निर्धारित कर दी गई है। जिले में 10 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2026 तक पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं, अंत्योदय राशन कार्डधारकों को तीन महीने की निर्धारित चीनी भी रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी कानपुर देहात अभिषेक कुरील ने राशन वितरण को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित अवधि के दौरान जिले की उचित दर दुकानों से पात्र लाभार्थियों को उनके राशन कार्ड के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए सभी राशन कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपनी संबंधित उचित दर दुकान पर पहुंचकर राशन प्राप्त कर लें।
अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो खाद्यान्न मुफ्त
सितंबर माह के वितरण चक्र में अंत्योदय राशन कार्डधारकों को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड निःशुल्क दिया जाएगा। निर्धारित मात्रा के अनुसार लाभार्थियों को 14 किलोग्राम गेहूं, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम ज्वार और 3 किलोग्राम बाजरा मिलेगा।
इस प्रकार अंत्योदय कार्डधारकों को विभिन्न खाद्यान्नों को मिलाकर कुल 35 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों को इसके लिए खाद्यान्न की निर्धारित कीमत का भुगतान नहीं करना होगा।
इसके अतिरिक्त अंत्योदय राशन कार्डधारकों के लिए चीनी का भी प्रावधान किया गया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी को कुल 54 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी तीन महीने की निर्धारित चीनी एक साथ रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन
इसी तरह पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को भी सितंबर माह में निर्धारित मात्रा के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट के आधार पर कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट उपलब्ध कराया जाएगा।
निर्धारित वितरण में प्रत्येक यूनिट को 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम ज्वार, 1 किलोग्राम बाजरा और 1 किलोग्राम मक्का दिया जाएगा। इस तरह प्रत्येक पात्र यूनिट के हिस्से में कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न आएगा।
हालांकि, मोटे अनाज की उपलब्धता संबंधित उचित दर दुकान पर निर्भर करेगी। विभाग ने इस संबंध में वितरण व्यवस्था भी स्पष्ट की है, ताकि उपलब्ध स्टॉक के आधार पर लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।
स्टॉक के अनुसार मिलेगा ज्वार, बाजरा और मक्का
जिले की जिन उचित दर दुकानों पर मोटा अनाज वितरण के लिए उपलब्ध है, वहां स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर ज्वार, बाजरा और मक्का का वितरण किया जाएगा। यदि किसी दुकान पर एक प्रकार का मोटा अनाज समाप्त हो जाता है, तो उपलब्धता के अनुसार दूसरे प्रकार का मोटा अनाज दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टॉक भी समाप्त होने पर तीसरे उपलब्ध मोटे अनाज का वितरण किया जा सकता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक का नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करना है। इसलिए लाभार्थियों को अपने क्षेत्र की उचित दर दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
मोटा अनाज खत्म होने पर बदलेगा राशन का अनुपात
विभाग के अनुसार यदि किसी उचित दर दुकान पर ज्वार, बाजरा और मक्का सहित उपलब्ध मोटे अनाज का स्टॉक समाप्त हो जाता है, तो पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारकों को गेहूं और चावल निर्धारित अनुपात में वितरित किया जाएगा।
मोटे अनाज का स्टॉक समाप्त होने के बाद पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।
वहीं, अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था भी निर्धारित की है, ताकि मोटे अनाज की उपलब्धता प्रभावित होने पर भी लाभार्थियों को उनके निर्धारित कोटे का खाद्यान्न मिल सके।
ई-केवाईसी नहीं होने पर इस माह नहीं मिलेगा राशन
राशन वितरण के साथ ही विभाग ने ई-केवाईसी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी अवशेष यूनिटों की ई-केवाईसी अपने निकटतम उचित दर दुकान पर जाकर अवश्य पूरी करा लें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन यूनिटों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उन्हें सितंबर माह में खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसी यूनिट की ई-केवाईसी इसी माह पूरी होने के बाद संबंधित खाद्यान्न आगामी माह में प्राप्त किया जा सकेगा।
इसलिए राशन कार्डधारकों के लिए यह जरूरी है कि वे वितरण अवधि के दौरान अपनी ई-केवाईसी की स्थिति की जांच कर लें। इससे भविष्य में राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकेगा।
पोर्टेबिलिटी सुविधा से भी ले सकेंगे राशन
वितरण चक्र के दौरान राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। स्टॉक की उपलब्धता के अधीन लाभार्थी निर्धारित वितरण दिवसों में पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से भी अपना अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
इस सुविधा से उन लाभार्थियों को सहूलियत मिल सकती है, जो किसी कारणवश अपनी निर्धारित उचित दर दुकान से राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि, राशन वितरण संबंधित नियमों और उपलब्ध स्टॉक के आधार पर ही किया जाएगा।
आधार प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर 25 सितंबर को ओटीपी सुविधा
विभाग ने आधार प्रमाणीकरण के दौरान आने वाली संभावित तकनीकी या अन्य परेशानियों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी है। यदि किसी राशन कार्डधारक को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होती है, तो वह 25 सितंबर 2026 को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन सुविधा यानी प्रॉक्सी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकता है।
इससे उन लाभार्थियों को राहत मिलेगी जिन्हें आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे वितरण की निर्धारित अवधि और नियमों का ध्यान रखें।
10 से 25 सितंबर के बीच राशन लेना जरूरी
जिला पूर्ति अधिकारी अभिषेक कुरील ने जिले के सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे 10 सितंबर से 25 सितंबर 2026 के बीच अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर अपने कार्ड के अनुसार अनुमन्य खाद्यान्न और चीनी प्राप्त करें।
साथ ही, जिन राशन कार्डों में अभी भी किसी यूनिट की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उन्हें जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने की सलाह दी गई है। विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने से संबंधित यूनिट को आगामी वितरण चक्र में खाद्यान्न प्राप्त करने में सुविधा होगी।

