मतदाता सूची में नाम और गलतियों की जांच करें, पात्र नागरिकों के पंजीकरण के लिए बूथ स्तर पर लगेंगे कैंप

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रिपोर्ट – हनुमंत सिंह 

कानपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली जनपद की एनआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को बूथवार आंकड़े भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि वे मतदाता सूची का अवलोकन कर सकें और किसी भी विसंगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकें।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे मतदाता सूची की जांच करें। यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया है या सूची में कोई अन्य त्रुटि दिखाई देती है, तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) से संपर्क कर नियमानुसार सुधार की प्रक्रिया पूरी कराएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अवसर से वंचित न रहे।

पुरानी और वर्तमान मतदाता सूची का होगा मिलान

बैठक में बताया गया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) वर्तमान मतदाता सूची का मिलान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पहले 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची और उसकी पूरक सूचियों से करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पुरानी सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हैं।

इसके बाद संबंधित बीएलओ घर-घर जाकर चिह्नित मतदाताओं की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करेंगे। इस प्रक्रिया से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि संबंधित व्यक्ति वर्तमान में कहां निवास कर रहा है और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है या नहीं।

हालांकि, पुरानी सूची में नाम होने और वर्तमान सूची में नाम न मिलने की स्थिति में नियमानुसार सत्यापन जरूरी होगा। इसलिए मतदाताओं को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रविष्टियों की जांच करें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करें।

युवाओं और वंचित वर्गों के पंजीकरण पर विशेष जोर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को सक्रिय करने और बीएलओ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, दिव्यांगजनों, बेघर नागरिकों, बुजुर्गों, महिला मतदाताओं और अन्य पात्र लोगों के पंजीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाने की प्रक्रिया में सहयोग किया जाएगा। साथ ही, सत्यापन के दौरान चिह्नित मतदाताओं की सूची बीएलए के साथ साझा की जाएगी, जिससे बूथ स्तर पर समन्वय के साथ काम किया जा सके।

निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में लोगों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। खासकर ऐसे नागरिकों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है, जिन्हें आवेदन करने की प्रक्रिया या संबंधित कार्यालय की जानकारी नहीं है।

बूथ स्तर पर आयोजित होंगे विशेष कैंप

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बूथ स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से संबंधित जानकारी देने और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करने पर जोर रहेगा।

इसके अतिरिक्त, रात्रि आश्रयों, श्रमिक बस्तियों और वंचित वर्गों के बीच रहने वाले पात्र नागरिकों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों और निर्वाचन कर्मियों को यह सुनिश्चित करने में सहयोग करना होगा कि पात्र लोगों को आवेदन करने की जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके।

वहीं, शिक्षण संस्थानों और व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) गतिविधियों के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत युवाओं को मतदाता पंजीकरण के महत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के बारे में बताया जाएगा।

नए मतदाता के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और उसमें आवश्यक बदलाव के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्धारित आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराई है। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। संबंधित मामलों में आवेदन की जांच और कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है।

नागरिक आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ECINET ऐप के माध्यम से भी संबंधित सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

इसलिए मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी जानकारी की जांच करें। यदि नाम दर्ज नहीं है या किसी विवरण में सुधार की आवश्यकता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। आवेदन करते समय सही जानकारी और आवश्यक विवरण देना भी महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

मतदाता सूची के पुनरीक्षण और पंजीकरण से संबंधित विषयों पर आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक चतुर्वेदी तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, अपना दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची का अवलोकन करने, बूथ स्तर पर अपने एजेंटों को सक्रिय रखने और बीएलओ के साथ समन्वय बनाने की अपील की गई। इसके साथ ही, पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और सूची में संभावित त्रुटियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

कुल मिलाकर, मतदाता सूची की जांच, पुरानी और वर्तमान सूचियों का मिलान तथा बूथ स्तर पर विशेष कैंप आयोजित करने का उद्देश्य पात्र नागरिकों के पंजीकरण को सुगम बनाना है। इसके लिए निर्वाचन विभाग, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। मतदाताओं को भी अपनी प्रविष्टियों की जांच कर किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

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