सोनभद्र में 83 लाख रुपये की दो ट्रकें कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत चोपन पुलिस की कार्रवाई

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रिपोर्ट- ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवैध खनिज परिवहन से अर्जित संपत्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। चोपन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 83 लाख रुपये कीमत की दो ट्रकों को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में की गई। पुलिस के अनुसार, संबंधित मामले में बिना वैध परमिट के गिट्टी और बालू का परिवहन कर संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसी के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोनभद्र के जिलाधिकारी ने 9 अक्टूबर 2026 को दोनों ट्रकों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद रविवार, 25 अक्टूबर को चोपन पुलिस ने आदेश का अनुपालन करते हुए दोनों वाहनों को कुर्क कर लिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य कथित अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कानूनी कदम उठाना है।

पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 83 लाख रुपये की संपत्ति शामिल है। इसमें एक ट्रक की कीमत 35 लाख रुपये और दूसरे ट्रक की कीमत 48 लाख रुपये आंकी गई है। इस प्रकार दोनों वाहनों का कुल अनुमानित मूल्य 83 लाख रुपये है।

अवैध खनिज परिवहन से जुड़ा है मामला

पुलिस के अनुसार, यह मामला आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन, निवासी ग्राम परही, थाना रॉबर्ट्सगंज से संबंधित है। आरोप है कि बिना वैध परमिट के गिट्टी और बालू का परिवहन करके धन अर्जित किया गया था। इसी मामले में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

हालांकि, किसी भी आरोप की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होती है। फिलहाल पुलिस की ओर से उपलब्ध जानकारी के आधार पर दोनों ट्रकों को कुर्क करने की कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश के तहत की गई है।

35 लाख और 48 लाख रुपये के हैं दोनों ट्रक

कुर्क किए गए वाहनों में पहला ट्रक संख्या UP64CT 9049 है, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये बताई गई है। वहीं, दूसरे ट्रक संख्या UP64CT 5215 की कीमत 48 लाख रुपये आंकी गई है।

दोनों वाहनों का संयुक्त मूल्य 83 लाख रुपये है। इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने कथित अवैध खनिज परिवहन से जुड़े मामले में संपत्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है।

सोनभद्र जिले में खनिज परिवहन और उससे संबंधित गतिविधियां प्रशासनिक निगरानी के महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में बिना आवश्यक अनुमति के खनिजों का परिवहन किए जाने के आरोपों पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित करना है।

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कुर्की

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में की गई। इसके अतिरिक्त, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मेविस टॉक और क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

पुलिस टीम में चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। अधिकारियों के निर्देशन में टीम ने जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में दोनों वाहनों को कुर्क किया।

पुलिस की ओर से बताया गया कि अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही, अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के मामलों में संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश

गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई उन मामलों में की जा सकती है, जहां कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान की जाती है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उसे कुर्क किया जाता है। ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य कथित अवैध गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लाभ पर रोक लगाने के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करना है।

सोनभद्र में दो ट्रकों की कुर्की इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। पुलिस ने दोनों वाहनों की कीमत कुल 83 लाख रुपये बताई है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में हुई है और संबंधित मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी रह सकती है।

कुल मिलाकर, चोपन पुलिस की इस कार्रवाई में अवैध खनिज परिवहन के आरोप से जुड़े मामले में दो ट्रकों को कुर्क किया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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