यूपी पुलिस की शीतकालीन वर्दी को लेकर आदेश जारी, 27 अक्टूबर से रात में लागू होंगे नए नियम

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Digital UP News

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मौसम में बदलाव को देखते हुए शीतकालीन वर्दी लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जारी निर्देशों के अनुसार, प्रदेश में पुलिसकर्मियों को 27 अक्टूबर 2026 से रात के समय शीतकालीन वर्दी पहननी होगी। वहीं, 1 नवंबर 2026 से दिन और रात दोनों समय शीतकालीन वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के अनुमोदन के बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

27 अक्टूबर से रात में पहननी होगी शीतकालीन वर्दी

उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मौसम में बदलाव महसूस होने लगता है। खासकर रात के समय तापमान में गिरावट के कारण ठंड का असर बढ़ने लगता है। ऐसे में पुलिस विभाग ने मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्दी संबंधी निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक, 27 अक्टूबर से पुलिसकर्मियों को रात के समय ड्यूटी के दौरान शीतकालीन वर्दी पहननी होगी। इसका उद्देश्य मौसम के अनुरूप निर्धारित वर्दी व्यवस्था को लागू करना है। पुलिसकर्मियों को निर्देशों के अनुसार अपनी ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी का इस्तेमाल करना होगा।

हालांकि, शीतकालीन वर्दी के संबंध में जारी निर्देशों में किन-किन कपड़ों या वर्दी के हिस्सों को शामिल किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित आदेश के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

1 नवंबर से दिन और रात दोनों समय लागू होंगे नियम

शीतकालीन वर्दी लागू करने के लिए तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। इसके तहत 27 अक्टूबर से रात के समय नई व्यवस्था प्रभावी होगी। इसके बाद 1 नवंबर 2026 से दिन और रात, दोनों समय शीतकालीन वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी की अवधि और समय के अनुसार निर्धारित शीतकालीन वर्दी में उपस्थित होना होगा। यानी नवंबर की शुरुआत से वर्दी को लेकर दिन और रात के बीच अलग-अलग व्यवस्था नहीं रहेगी।

इसके अलावा, निर्धारित तिथियों का पालन करना पुलिसकर्मियों के लिए आवश्यक होगा। विभागीय स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसार ही वर्दी धारण करनी होगी, ताकि पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

डीजीपी के अनुमोदन के बाद जारी हुआ आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी संबंधी व्यवस्था विभागीय दिशा-निर्देशों के आधार पर संचालित होती है। इस बार शीतकालीन वर्दी लागू करने का आदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है।

आदेश जारी होने के बाद इसे प्रदेशभर में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित पुलिस अधिकारियों और इकाइयों को निर्धारित समयसीमा के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

वहीं, पूरे प्रदेश में निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया गया है। इससे वर्दी संबंधी नियमों को लेकर सभी संबंधित इकाइयों में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होंगे निर्देश

शीतकालीन वर्दी संबंधी यह व्यवस्था केवल राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। ऐसे में विभिन्न जिलों, पुलिस कमिश्नरेट और संबंधित पुलिस इकाइयों में तैनात कर्मियों को निर्धारित तारीखों के अनुसार शीतकालीन वर्दी पहननी होगी।

इसके लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिसकर्मी विभागीय आदेशों का पालन करें और निर्धारित वर्दी में ही ड्यूटी करें।

इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को आदेश की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा, ताकि वर्दी में बदलाव को लेकर किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बने।

पुलिसकर्मियों को समयसीमा का रखना होगा ध्यान

जारी निर्देशों के अनुसार, पुलिसकर्मियों को दो महत्वपूर्ण तारीखें याद रखनी होंगी। पहली तारीख 27 अक्टूबर है, जब रात के समय शीतकालीन वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। दूसरी तारीख 1 नवंबर है, जब दिन और रात दोनों समय यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

इस प्रकार, अक्टूबर के अंतिम दिनों में रात की ड्यूटी से इसकी शुरुआत होगी और नवंबर की शुरुआत से यह नियम पूरे दिन के लिए प्रभावी हो जाएगा।

फिलहाल, आदेश के मुख्य बिंदुओं में शीतकालीन वर्दी लागू करने की तारीखों और पूरे प्रदेश में निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया गया है। पुलिसकर्मियों को संबंधित विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी वर्दी सुनिश्चित करनी होगी।

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