लखीमपुर में 23 अक्टूबर को ड्राई डे, विधान परिषद चुनाव के चलते शराब की दुकानें रहेंगी बंद

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रिपोर्ट- शरद अवस्थी

लखीमपुर। विधान परिषद निर्वाचन-2026 के मद्देनजर लखीमपुर जिले में 23 अक्टूबर को शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन जिले में देशी और विदेशी शराब, बीयर तथा भांग की सभी थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, सभी बार अनुज्ञापन भी बंद रखे जाएंगे। जिला प्रशासन ने यह निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है।

जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद जिले में 23 अक्टूबर को निर्धारित अवधि के दौरान मदिरा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे में शराब की दुकानों और बार से जुड़े संचालकों को आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क

विधान परिषद निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को कम करने और निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 23 अक्टूबर को जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है।

दरअसल, चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना है। इसके साथ ही प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान की प्रक्रिया स्वतंत्र वातावरण में संपन्न हो तथा मतदाता बिना किसी अनुचित प्रभाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसलिए संबंधित दुकानदारों, बार संचालकों और अन्य अनुज्ञापियों को पहले से आवश्यक तैयारी करनी होगी, ताकि आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

देशी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानें रहेंगी बंद

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 23 अक्टूबर को लखीमपुर जिले में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की सभी थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त, सभी बार अनुज्ञापन भी बंद रखे जाएंगे।

इस आदेश का दायरा जिले में संचालित संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि निर्धारित दिन इन दुकानों और बार के माध्यम से मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी। संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को आदेश की जानकारी अपने कर्मचारियों तक पहुंचाने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्राई डे के दौरान दुकानें बंद रहने के कारण किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। अर्थात, बंदी के चलते होने वाले व्यावसायिक नुकसान के लिए प्रशासन की ओर से मुआवजे का प्रावधान नहीं होगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे निर्धारित प्रतिबंधों का पालन कराएं और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आदेश में साफ किया गया है कि यदि कोई अनुज्ञापी या अन्य संबंधित व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद शराब की बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए शराब की दुकानों और बार संचालकों के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित तिथि पर प्रतिष्ठान बंद रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश के अनुपालन पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप रहें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

आम नागरिकों के लिए जरूरी जानकारी

लखीमपुर जिले के नागरिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि 23 अक्टूबर को विधान परिषद निर्वाचन-2026 के मद्देनजर ड्राई डे लागू रहेगा। इस दौरान देशी और विदेशी मदिरा, बीयर तथा भांग की थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, बार भी संचालित नहीं होंगे।

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