संतकबीरनगर में युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार – पढ़िए इसकी पहचान

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रिपोर्ट – शैलेंद्र मणि त्रिपाठी 

संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत मेंहदावल पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 16 अक्टूबर 2026 को बीमापार तिराहे के पास से पकड़ा गया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया गया।

पुलिस ने यह कार्रवाई महिला अपराधों की रोकथाम और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की। मामले में 9 अक्टूबर 2026 को मेंहदावल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। इसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

मिशन शक्ति अभियान के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, संतकबीरनगर के पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस ने यह कार्रवाई की।

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मामले की जांच और आरोपी की तलाश के बाद उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि महिला अपराध से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा जागरूकता को लेकर किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में की गई है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करना है।

9 अक्टूबर को दर्ज कराया गया था मुकदमा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में शिकायतकर्ता ने 9 अक्टूबर 2026 को थाना मेंहदावल में प्रार्थना पत्र दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शहजादे पुत्र जाहिद हुसैन निवासी बेलाकला, थाना मेंहदावल, जनपद संतकबीरनगर उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

शिकायत के आधार पर थाना मेंहदावल में मुकदमा अपराध संख्या 415/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87 और 61(2) के तहत मामला पंजीकृत किया था।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नामजद आरोपी की तलाश की। इसके बाद 16 अक्टूबर को बीमापार तिराहे के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय की प्रक्रिया के लिए रवाना किया गया।

पुलिस टीम ने बीमापार तिराहे के पास से पकड़ा

पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तारी अभियान में थाना मेंहदावल की टीम शामिल रही। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा, कांस्टेबल अमेरिका प्रसाद और कांस्टेबल अनुराग वर्मा शामिल थे। पुलिस ने बताया कि वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस तरह की कार्रवाई में जांच के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा। आरोपी को गिरफ्तार किया जाना अपने आप में दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। कानून के तहत मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है।

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर जोर

संतकबीरनगर पुलिस के अनुसार, जिले में अपराध नियंत्रण और महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत पुलिस महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा संबंधी उपायों और सहायता प्राप्त करने के तरीकों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करती है।

इसके अतिरिक्त, महिला अपराधों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करना और ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। मेंहदावल में हुई यह गिरफ्तारी इसी अभियान के तहत की गई कार्रवाई के रूप में सामने आई है।

फिलहाल, पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप से जुड़े मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय की प्रक्रिया के लिए भेजने की जानकारी दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।

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