कानपुर में 17 और 24 अक्टूबर को लगेंगे मतदाता सूची के विशेष कैंप, जानें नाम जुड़वाने का तरीका

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रिपोर्ट – अनुग्रह देवी 

कानपुर: मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से छूट गए नागरिकों और पहली बार मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कानपुर नगर में 17 और 24 अक्टूबर 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, पहले से दर्ज विवरण में संशोधन कराने और निवास स्थान बदलने के संबंध में आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, नागरिक अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि भी कर सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के तहत आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और पात्र नागरिकों को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची की जांच करें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

17 और 24 अक्टूबर को कितने बजे लगेंगे कैंप?

जिला प्रशासन के अनुसार, कानपुर नगर के सभी मतदेय स्थलों पर 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, दोनों शनिवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। यहां नागरिकों को मतदाता सूची देखने, आवेदन पत्र प्राप्त करने और फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझने में सहायता मिलेगी।

इस व्यवस्था से उन लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है या जो मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी सीधे अधिकारियों से प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कैंप के समय अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर पहुंचें।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, विवरण में सुधार करने और नाम हटाने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने से पहले सही फॉर्म की जानकारी होना जरूरी है।

1. फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए

जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली बार मतदाता बनने वाले युवा भी पात्रता की शर्तें पूरी करने पर इस फॉर्म के माध्यम से अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

2. फॉर्म-8: विवरण में संशोधन या निवास स्थान बदलने के लिए

यदि किसी मतदाता के नाम, अन्य दर्ज विवरण या मतदाता सूची में प्रविष्टि से संबंधित सुधार की आवश्यकता है, तो निर्धारित परिस्थितियों में फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है। निवास स्थान बदलने की स्थिति में भी संबंधित आवेदन इसी फॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है।

3. फॉर्म-7: नाम हटाने से संबंधित आवेदन के लिए

किसी मतदाता की मृत्यु या अन्य निर्धारित कारणों से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का प्रावधान है। हालांकि, इसका उपयोग नियमानुसार ही किया जाना चाहिए। आवेदन में सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से प्रभावित न हो।

कैंप में कौन-कौन से दस्तावेज लेकर जाएं?

जिला प्रशासन ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक नागरिकों से आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। इससे आवेदन भरने और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

कैंप में जाते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की तैयारी रखें:

  • अद्यतन पासपोर्ट आकार की फोटो।
  • जन्मतिथि या आयु से संबंधित निर्धारित दस्तावेज।
  • निवास स्थान से संबंधित आवश्यक अभिलेख।
  • उपलब्ध होने पर परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर।
  • आवेदन के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज, जैसा कि संबंधित फॉर्म और निर्वाचन नियमों में निर्धारित है।

इन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ रखने की सलाह दी गई है। हालांकि, दस्तावेजों की सटीक आवश्यकता आवेदक की स्थिति और आवेदन के प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए बीएलओ से इसकी पुष्टि कर लेना उचित रहेगा।

पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए अवसर

विशेष कैंप का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उन युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ना है, जो पहली बार मतदान के लिए पंजीकरण कराना चाहते हैं। इसके साथ ही, ऐसे पात्र नागरिक भी इन कैंपों का लाभ उठा सकते हैं, जिनका नाम किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान करने के लिए आवश्यक है। इसलिए केवल मतदाता पहचान पत्र बनवाने की जानकारी रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का नाम निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो।

इसी क्रम में, परिवार के सदस्यों के नामों की जांच करना भी उपयोगी रहेगा। यदि किसी पात्र सदस्य का नाम सूची में नहीं है, तो उसके लिए निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। इससे भविष्य में मतदान के समय होने वाली संभावित परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।

गलत जानकारी देने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

निर्वाचन प्रक्रिया में सही जानकारी देना अनिवार्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि अथवा नाम शामिल करने या हटाने से संबंधित प्रक्रिया में जानबूझकर गलत लिखित कथन या घोषणा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत निर्धारित परिस्थितियों में जानबूझकर गलत कथन या घोषणा करने पर एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इसलिए नागरिकों को आवेदन में सही विवरण भरना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज ही प्रस्तुत करने चाहिए।

प्रशासन की नागरिकों से अपील

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विवेक चतुर्वेदी ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे 17 और 24 अक्टूबर को आयोजित विशेष कैंपों में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांचें।

जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण के लिए आवेदन करें। वहीं, पहले से दर्ज जानकारी में सुधार या निवास स्थान परिवर्तन के लिए संबंधित फॉर्म का उपयोग करें।

कुल मिलाकर, कानपुर नगर में 17 और 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले विशेष कैंप मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं के समाधान का अवसर प्रदान करेंगे। बीएलओ की उपलब्धता और हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। इसलिए निर्धारित समय पर नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचें, आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि अवश्य करें।

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