संत कबीर नगर में 23 अक्टूबर को शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद, डीएम अनुज मलिक ने जारी किया आदेश
रिपोर्ट -० शैलेंद्र मणि त्रिपाठी
संत कबीर नगर: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में 23 अक्टूबर 2026 को शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी अनुज मलिक ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया के दौरान जिले में लोक शांति बनाए रखना और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को जनपद में संचालित देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, ताड़ी की दुकानों और सभी बार को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही थोक एवं फुटकर शराब बिक्री से संबंधित सभी अनुज्ञापन भी इस बंदी के दायरे में आएंगे। ऐसे में शराब कारोबारियों और दुकानदारों को निर्धारित तिथि पर प्रशासन के आदेश का पालन करना होगा।
23 अक्टूबर को क्यों बंद रहेंगी शराब की दुकानें?
संत कबीर नगर जिला प्रशासन ने विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं को बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर देना प्रशासन की प्राथमिकता है।
दरअसल, चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन विभिन्न एहतियाती कदम उठाता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने मतदान की तिथि पर शराब की बिक्री और संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी माहौल में किसी भी तरह की अव्यवस्था की आशंका को कम करना और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।
देशी शराब से लेकर बार तक बंदी के दायरे में
जिलाधिकारी अनुज मलिक की ओर से जारी आदेश में जिले के सभी संबंधित शराब प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। इसमें केवल देशी शराब की दुकानें ही नहीं, बल्कि अन्य श्रेणियों के अनुज्ञापन भी शामिल हैं।
आदेश के तहत निम्नलिखित प्रतिष्ठान 23 अक्टूबर 2026 को बंद रहेंगे:
- देशी शराब की सभी दुकानें।
- सभी कंपोजिट शॉप।
- सभी मॉडल शॉप।
- ताड़ी की दुकानें।
- जनपद में संचालित सभी बार।
- शराब बिक्री से संबंधित थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन।
इस प्रकार, मतदान की तिथि पर संबंधित प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसलिए दुकानदारों और बार संचालकों के लिए जरूरी है कि वे आदेश की जानकारी रखें और निर्धारित दिन इसका पालन करें।
आबकारी अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
जिलाधिकारी अनुज मलिक ने यह आदेश उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बंदी 23 अक्टूबर 2026 को लागू रहेगी।
इसके अलावा, इस बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। यानी आदेश के तहत निर्धारित बंदी की अवधि के संबंध में प्रशासन की ओर से किसी मुआवजे या प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक आदेश का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक अनुशासन और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इसलिए संबंधित लाइसेंसधारकों को निर्देशों के अनुरूप अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों का संचालन निर्धारित तिथि पर बंद रखना होगा।
मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर
विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन में मतदान के दौरान प्रशासन की जिम्मेदारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों और बार को बंद रखने का निर्णय लिया है।
वहीं, इस आदेश से जिले के शराब कारोबारियों को मतदान की तिथि के संबंध में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की योजना पहले से बनाने में मदद मिलेगी। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 23 अक्टूबर को आदेश के विपरीत शराब की बिक्री या संबंधित प्रतिष्ठानों का संचालन न हो।
इसके साथ ही आम नागरिकों को भी इस बंदी की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पहले से योजना बना सकें। हालांकि, बंदी की अवधि के अतिरिक्त किसी अन्य दिन के संबंध में इस आदेश में कोई अलग निर्देश नहीं दिया गया है।
संत कबीर नगर के लोगों के लिए जरूरी जानकारी
संत कबीर नगर में 23 अक्टूबर 2026 को शराब की दुकानों और बार की बंदी निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। जिलाधिकारी अनुज मलिक की ओर से जारी आदेश में बंदी की तिथि और इसके दायरे को स्पष्ट किया गया है।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। जिले के सभी संबंधित अनुज्ञापियों को आदेश का पालन करना होगा। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, 23 अक्टूबर को जनपद संत कबीर नगर में देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, ताड़ी की दुकानों और सभी बार सहित संबंधित थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन पूर्णतः बंद रहेंगे।

